• 28 Jun, 2025

RBI ने इन 2 बैंकों पर कसा शिकंजा, कहीं इनमें आपका अकाउंट तो नहीं?

RBI ने इन 2 बैंकों पर कसा शिकंजा, कहीं इनमें आपका अकाउंट तो नहीं?

आरबीआई ने कहा कि इस कार्रवाई का उद्देश्य बैंकिंग संस्थाओं द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता को प्रभावित करना नहीं है

नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank Of India) इन दिनों बैंकों पर नियमों के उल्लंघन को लेकर सख्त रूप अपना रहा है. हाल में पेटीएम पेमेट्स बैंक (Paytm Payments Bank) पर बैन लगाने के बाद से लगातार कई बैंकों पर कार्रवाई करते हुए जुर्माना तक लगाया गया है. बीते दिन आरबीआई ने दो बैंकों पर शिकंजा कसा है. ऐसे में आप पता कर लें कि केंद्रीय बैंक ने जिन बैंकों पर एक्शन लिया है उनमें कहीं आपका बैंक अकाउंट तो खुला नहीं है.
बैंक ऑफ इंडिया और बंधन बैंक पर लगाया गया जुर्माना
दरअसल, रिजर्व बैंक (Reserve Bank) ने बुधवार को कहा कि उसने कुछ नियामकीय मानदंडों का पालन नहीं करने को लेकर बैंक ऑफ इंडिया (Bank of India) पर 1.4 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. इसके साथ ही रिजर्व बैंक ने कुछ निर्देशों का अनुपालन नहीं करने के लिए निजी क्षेत्र के बंधन बैंक (Bandhan Bank) पर भी 29.55 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
इन वजहों से RBI ने बैंकों पर की कार्रवाई
बैंक ऑफ इंडिया पर जुर्माना 'जमा पर ब्याज दर', 'बैंकों में ग्राहक सेवा', 'कर्ज पर ब्याज दर' और क्रेडिट सूचना कंपनी नियम, 2006 के प्रावधानों के उल्लंघन से संबंधित रिजर्व बैंक के निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए लगाया गया है.
इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस पर 13.60 लाख का जुर्माना लगा
इस बीच, रिजर्व बैंक ने यह भी कहा कि इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड (Indostar Capital Finance Ltd) पर 'एनबीएफसी (रिजर्व बैंक) दिशा-निर्देश, 2016 में धोखाधड़ी की निगरानी' और केवाईसी निर्देशों के कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने पर 13.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
आरबीआई (RBI) ने कहा कि सभी मामलों में, नियामक अनुपालन में कमियों के लिए जुर्माना लगाया गया है. इसका उद्देश्य संस्थाओं द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता को प्रभावित करना नहीं है.
RBI की सख्ती
बता दें कि बीते महीने केंद्रीय बैंक ने  पेटीएम पेमेंट्स बैंक  (Paytm Payments Bank) पर बड़ी कार्रवाई की. केंद्रीय बैंक ने  पेटीएम (Paytm Ban) के सहयोगी पेटीएम पेमेंट्स बैंक (RBI Ban On Paytm Payments Bank) को 29 फरवरी से अपने खाते या वॉलेट में कोई भी नई डिपॉजिट स्वीकार करने पर रोक लगाने का आदेश दिया था.
हालांकि अब इसकी डेडलाइन को 15 मार्च तक बढ़ा दी गई है. आरबीआई ने कहा कि 15 मार्च के बाद किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड उपकरण, वॉलेट, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड आदि में टॉप-अप की अनुमति नहीं दी जाएगी.