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SIM Card से जुड़े नए नियम को सरकार अगामी 1 दिसंबर से लागू करने वाली है. आपको जानना चाहिए की सिम कार्ड से जुड़े नियम सरकार क्यों बदलना चाहती है और इस पर बिजनेस कॉरपोरेट्स के साथ आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा.
मोबाइल फोन आम आदमी की जिंदगी का अभिन्न अंग बन चुका है. मोबाइल फोन के बिना हम थोड़ी देर भी नहीं रह सकने वाली स्थिति में पहुंच चुके हैं. इसी मोबाइल फोन के सिम कार्ड से जुड़े नए नियम को सरकार अगामी 1 दिसंबर से लागू करने वाली है. आपको जानना चाहिए की सिम कार्ड से जुड़े नियम सरकार क्यों बदलना चाहती है और इस पर बिजनेस कॉरपोरेट्स के साथ आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा.
नए सिम कार्ड नियम 1 दिसंबर 2023 से लागू होंगे. इस साल अगस्त में सरकार द्वारा पेश किए गए थे. ये नियम कई बदलाव लाएंगे. इन नियमों के लागू होने के बाद थोक सिम कार्ड की बिक्री पर प्रतिबंध, पीओएस फ्रेंचाइजी, एजेंटों और वितरकों का अनिवार्य रजिसट्रेशन शामिल हैं। टेलीकॉम ऑपरेटरों और सिम डीलरों के पुलिस वैरिफिकेशन सहित अन्य बातें इन नियमों के लागू होने पर बदलेंगी.
रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में बदलाव
नए नियमों के तहत, PoS एजेंटों को अवैध गतिविधियों में शामिल होने से रोकने के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाता या लाइसेंसधारी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा. यदि पीओएस एजेंट किसी अवैध गतिविधि में लिप्त पाए जाते हैं तो उन्हें 10 लाख रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है और टेलीकॉम कंपनी के साथ उनका जुड़ाव तीन साल की अवधि के लिए समाप्त कर दिया जाएगा.
रजिस्ट्रेशन के लिए नई आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए विक्रेताओं के पास 1 दिसंबर से 12 महीने का समय होगा. इस कदम से सरकार को दूरसंचार कंपनियों के सिस्टम से फ्रॉड करने का इरादा रखने वाले विक्रेताओं की पहचान करने, उन्हें ब्लैक लिस्ट में डालने और हटाने में मदद मिलेगी.
नए नियमों के तहत नए सिम कार्ड खरीदने या मौजूदा नंबर पर नए सिम के लिए आवेदन करने के लिए डेमोग्राफिकल डिटेल्स अनिवार्य होगा. सिम कार्ड लेने वाले व्यक्ति के आधार कार्ड पर क्यूआर कोड को स्कैन करके आवश्यक विवरण प्राप्त किया जाएगा.
मोबाइल नंबर पिछले यूज़र्स द्वारा डिस्कनेक्ट होने के 90 दिनों के बाद ही नए ग्राहक को दिया जाएगा. नियमों में यह भी कहा गया है कि ग्राहक को सिम बदलने के लिए पूरी केवाईसी प्रक्रिया से गुजरना होगा और आउटगोइंग और इनकमिंग एसएमएस सुविधाओं पर 24 घंटे की रोक होगी.
सिम की बल्क खरीदारी पर रोक, कॉरपोरेट्स को ऐसे देंगे सिम
डिजिटल फ्रॉड को रोकने के लिए सरकार ने सिम कार्ड की थोक बिक्री पर रोक लगा दी है. हालांकि बिज़नेस, कॉरपोरेट्स या आयोजनों के लिए कनेक्शन या सिम की अनुमति प्रत्येक व्यक्तिगत सिम कार्ड मालिक पर लागू अपने ग्राहक को जानें या केवाईसी मानदंडों के साथ दी जाएगी.
हालांकि ग्राहक अभी भी एक आईडी कार्ड पर 9 सिम कार्ड तक खरीद सकेंगे. यह नियम अब भी पहले की तरह है.
थोक सिम कार्ड के दुरुपयोग के बारे में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अगस्त में कहा था, “पहले, लोग थोक में (मोबाइल) सिम कार्ड खरीदते थे. इसके लिए थोक में सिम कार्ड खरीदने का प्रावधान था. हालांकि इस प्रावधान को ख़त्म करने का निर्णय लिया गया है. इसके बजाय हम एक उचित व्यावसायिक कनेक्शन प्रावधान लाएंगे जो फ्रॉड कॉल को रोकने में मदद करेगा."
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